कार लोन बीमा में धोखाधड़ी का आरोप: बिजौलिया बैंक शाखा प्रबंधक और एजेंट के खिलाफ कोर्ट में पेश किया इस्तगासा

ललित चावला बिजौलिया | 26 May 2026

बिजौलिया बैंक शाखा प्रबंधक और एजेंट के खिलाफ कोर्ट में पेश किया इस्तगासा

बिजौलिया कस्बे की गणेश घाटी निवासी सोहनी देवी ने इण्डसइण्ड बैंक शाखा बिजौलिया और लोन एजेंट हर्षित के खिलाफ न्यायालय में इस्तगासा पेश कर गंभीर आरोप लगाए हैं। पीड़िता के अनुसार प्रार्थीया के पति स्वर्गीय सुरेश मेवाड़ा ने भीलवाड़ा स्थित संदीप कार्स प्राइवेट लिमिटेड से करीब 12.74 लाख रुपये में एक कार खरीदी थी। इसमें से 3.04 लाख रुपये नकद जमा करवाए गए, जबकि शेष राशि के लिए इण्डसइण्ड बैंक से करीब 10 लाख रुपये का वाहन लोन लिया गया था।

महिला ने आरोप लगाया कि लोन एजेंट हर्षित ने लोन करवाते समय यह भरोसा दिलाया था कि वाहन और लोन धारक का बीमा किया जाएगा तथा वाहन मालिक की मृत्यु होने पर पूरा लोन माफ हो जाएगा। आरोप है कि लोन प्रक्रिया के दौरान 35 हजार रुपये नकद लिए गए और अंग्रेजी नहीं आने का फायदा उठाकर खाली कागजों पर हस्ताक्षर करवा लिए गए।

प्रार्थीया ने बताया कि उनके पति के खाते से नियमित रूप से किश्तें कटती रहीं, लेकिन 25 सितंबर 2025 को उनके पति का निधन हो गया। इसके बाद परिवार को लगातार लोन किश्त जमा करवाने के लिए फोन आने लगे। जब परिवार ने बैंक से बीमा पॉलिसी की जानकारी मांगी तो बैंक अधिकारियों और एजेंट ने टालमटोल की तथा आज तक बीमा दस्तावेज उपलब्ध नहीं करवाए गए।

रिपोर्ट में आरोप लगाया गया है कि बाद में बैंक शाखा प्रबंधक और एजेंट ने 3 लाख रुपये देने पर लोन माफ करवाने की बात कही। महिला ने बताया कि मामले की शिकायत पहले पुलिस थाना बिजौलिया तथा बाद में पुलिस अधीक्षक भीलवाड़ा और पुलिस उपाधीक्षक मांडलगढ़ को भी भेजी गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद न्यायालय में इस्तगासा पेश कर मामले में कानूनी कार्रवाई की मांग की गई है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज़ कर जांच शुरू की है।

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