पंचायती राज चुनाव: नामांकन में गलती हुई तो खारिज हो सकता है आवेदन, संभावित प्रत्याशियों को समझाए नियम
ललित चावला बिजौलिया | 10 Oct 2026
बिजौलिया। राज्य निर्वाचन आयोग की पहल पर शनिवार को पंचायत समिति सभागार में पंचायती राज चुनावों को लेकर प्रबोधन कार्यशाला आयोजित की गई। इसमें सरपंच, वार्ड पंच सहित पंचायती राज संस्थाओं के विभिन्न पदों पर चुनाव लड़ने के इच्छुक अभ्यर्थियों और राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।
रिटर्निंग अधिकारी सीएल शर्मा ने पीपीटी के माध्यम से चुनाव कार्यक्रम, नामांकन प्रक्रिया, आवश्यक दस्तावेजों और आवेदन निरस्त होने के कारणों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि नामांकन पत्र के सभी कॉलम में सही जानकारी भरना, उम्मीदवार एवं प्रस्तावक के हस्ताक्षर करना और जरूरी प्रपत्र संलग्न करना अनिवार्य है।
शौचालय, संपत्ति और आपराधिक मामलों की देनी होगी जानकारी
कार्यशाला में प्रत्याशियों को कार्यशील स्वच्छ शौचालय, संपत्ति, आय के स्रोत, आपराधिक प्रकरणों, दोषसिद्धि तथा पंचायत राज संस्थाओं की बकाया राशि से संबंधित जानकारी देने के नियम समझाए गए। साथ ही उम्मीदवार और प्रस्तावक के संबंधित निर्वाचन क्षेत्र का मतदाता होने की अनिवार्यता बताई गई। आवश्यक अदेय एवं अनापत्ति प्रमाण-पत्रों से जुड़ी जानकारी भी दी गई।
नामांकन से पहले तैयार रखें दस्तावेज
रिटर्निंग अधिकारी शर्मा ने अभ्यर्थियों को नामांकन दाखिल करने से पहले सभी आवश्यक दस्तावेज तैयार रखने और प्रपत्रों में कोई कमी नहीं छोड़ने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि निर्वाचन आयोग का प्रयास है कि जानकारी के अभाव में किसी भी प्रत्याशी का आवेदन खारिज न हो। कार्यशाला में चुनाव खर्च की निर्धारित सीमा और उससे जुड़े नियमों की जानकारी भी दी गई। कार्यशाला में बड़ी संख्या में चुनाव लड़ने के इच्छुक अभ्यर्थी उपस्थित रहे। इस दौरान सहायक रिटर्निंग अधिकारी ललित डिडवानिया, बीएलएमटी विनोद पटवा, शिवलाल, अतिरिक्त ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कन्हैयालाल शर्मा सहित निर्वाचन शाखा के प्रभारी एवं सहप्रभारी मौजूद रहे।
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